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भाजपा नेता के खिलाफ अवैध वसूली का केस दर्ज

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Admin

Published on Jun 13, 20262 min read

भाजपा नेता के खिलाफ अवैध वसूली का केस दर्ज
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Gurgaon - डीएलएफ फेज-3 एरिया में भाजपा नेता पर अवैध वसूली का दबाव बनाने व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि भाजपा नेता द्वारा एक दुकानदार पर हफ्ता दिए जाने का दबाव बनाया गया। हफ्ता न देने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं यह भी आरोप है कि भाजपा नेता ने अपनी पत्नी के सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन होने की धोंस जमाते हुए उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। डीएलएफ फेज-3 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 351(2) व एससीएसटी एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, डीएलएफ फेज-3 के रहने वाले विरेंद्र कुमार ने शिकायत में बताया कि वह क्षेत्र में करीब 30 साल से अपने मकान में दुकान चला रहे हैं। उनका बेटा भी उनके साथ मिलकर खाने-पीने व अन्य सामान की दुकान चलाता है। आरोप है कि भाजपा नेता विनोद शर्मा ने उन्हें धमकाया और दुकान खाली करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने जाति सूचक शब्द भी कहे। आरोप है कि विनोद शर्मा ने कहा कि अगर उन्हें दुकान चलाती है तो 5 हजार रुपए हफ्ता देना होगा। रुपए न देने पर उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विनोद शर्मा ने दुकान और मकान खाली करने व अवैध रकम वसूलने के लिए दबाव बनाया और वह लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं।
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आरोप है कि विनोद शर्मा ने भाजपा में उच्च पद पर होने की धमकी दी और कहा कि उनकी पत्नी शालू वर्मा सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन है और उनमें इतनी पावर है कि वह उनका घर तक तुड़वा देगी। इतना ही नहीं उन्हें झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी भी दी। इस पर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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